हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के सौतेले पिता को अदालत ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा

सोनीपत
मोहाना थाना क्षेत्र सौतेले पिता ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
एक किशोरी ने पांच अप्रैल 2021 को मोहाना थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी मां ने मोहाना थाना क्षेत्र के गांव के व्यक्ति के साथ दुसरा विवाह कर रखा है। उसके सौतेले पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल रखा है। किशोरी ने बताया कि उसके पिता ने उसे एक फार्म में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मौका मिलते ही आरोपित उसके साथ अभद्रता करनी शुरू कर देता था। काफी दिनों से उसे शारीरिक तौर से परेशान किया जा रहा था। मोाहना थाना पुलिस ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाएं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया था। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए एएसजे सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को 6 पोक्सो एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना रािश से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए है।

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