पत्रकार राणा अय्यूब ने धन की कुर्की मामले में ईडी को हाई कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली, 17 अगस्त। पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके धन की कुर्की मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने 19 नवंबर को सुनवाई की तिथि नियत की। कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका को ऐसी ही दूसरी याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि राणा अय्यूब की संपत्तियों को जब्त करने की 180 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त नहीं रखा जा सकता है। ईडी ने 4 फरवरी को राणा अय्यूब की एक करोड़ 77 लाख रुपये की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया था। राणा अय्यूब पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना सहायता के नाम पर पैसों की हेराफेरी की है।
ईडी के मुताबिक राणा अय्यूब ने दान के नाम पर धन जुटाया, लेकिन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ईडी के मुताबिक अय्यूब ने एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की एवं राहत के लिए जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपये की फिक्सड डिपॉजिट कर दी और राहत कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया।