राष्ट्रीय

पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फुल रेल टिकट की अनिवार्यता का दावा फर्जी

नई दिल्ली, 17 अगस्त। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल टिकट की अनिवार्यता के दावे को फर्जी करार दिया है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल में टिकट खरीदना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करना वैकल्पिक है। बर्थ बुक नहीं कराने पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है।

रेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।

ये समाचार आइटम और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करता था।

रेल मंत्रालय के दिनांक 06 मार्च 2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

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