मनी लॉन्ड्रिंग: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपित कोर्ट में पेश, सुनवाई 27 सितंबर को
नई दिल्ली, 17 अगस्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपित बुधवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल जज विकास धूल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को करने का आदेश दिया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपितों डीके शिवकुमार और सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें ईडी की ओर से सभी दस्तावेज मिल चुके हैं। तीन आरोपितों सचिन नारायण, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन ने दस्तावेजों की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने ईडी को तीनों आरोपितों की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दो अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपितों को जमानत दी थी। कोर्ट ने जिन आरोपितों को जमानत दी थी, उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं। इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपितों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने सभी आरोपितों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी।
डीके शिवकुमार को 3 सितंबर, 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर, 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।